फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Supreme Court MS Dhoni Match Fixing Retired IPS Sampat Kumar Madras High Court Verdict

MS Dhoni: रिटायर्ड आईपीएस संपत कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, धोनी पर मैच फिक्सिंग के आरोप से जुड़ा है मामला

Tue, 06 Feb 2024 05:44 AM IST
ज्योति भास्कर अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 06 Feb 2024 05:44 AM IST
सार

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संपत कुमार की सजा पर रोक लगाई गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने संपत को 15 दिन कैद की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
Supreme Court MS Dhoni Match Fixing Retired IPS Sampat Kumar Madras High Court Verdict
एमएस धोनी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दाखिल न्यायालय की अवमानना के मामले में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुमार की याचिका और अंतरिम राहत की  मांग करने वाले उनके आवेदन पर नोटिस जारी किया।
विज्ञापन


दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने धोनी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला धोनी की ओर से कुमार सहित कई पक्षों के खिलाफ दायर किए गए 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले से उपजा है।
विज्ञापन


यह है मामला
दावा किया गया था कि धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2013 में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे। धोनी ने प्रतिवादियों, जिनमें कुमार भी शामिल हैं, को इस मुद्दे से संबंधित क्रिकेटर के खिलाफ अपमानजनक बयान जारी करने या प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। कुमार ने शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


संपत ने कर दिया था माफी मांगने से इनकार
धोनी ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि अगर संपत कुमार अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगते हैं तो उन्हें अवमानना का मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन संपत ने ऐसा करने से मना कर दिया और तर्क दिया कि उनके खिलाफ अवमानना याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed