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Virat Kohli: कोहली की बेटी को दुष्कर्म की धमकी देने वाले आरोपी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामला खारिज किया
Tue, 11 Apr 2023 11:44 PM IST
शक्तिराज सिंह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शक्तिराज सिंह
Updated Tue, 11 Apr 2023 11:44 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कोहली की बेटी को दुष्कर्म की धमकी देने वाले के खिलाफ मामला खारिज कर दिया है। विराट के मैनेजर से बातचीत के बाद प्राथमिकी रद्द की गई है।
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अनुष्का, वामिका और कोहली
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की नाबालिग बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्कर्म की धमकी पोस्ट करने के आरोपी हैदराबाद निवासी आईआईटी स्नातक के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ ने सोमवार को मामले में शिकायतकर्ता, कोहली के प्रबंधक अक्विलिया डिसूजा, की अनापत्ति के बाद रामनागेश अकुबथिनी के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया।
आईआईटी हैदराबाद के स्नातक अकबथिनी पर 24 अक्तूबर, 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच हारने के बाद कोहली की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था। मामले में आठ नवंबर, 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 11 नवंबर को अकुबथिनी को गिरफ्तार कर लिया था।
एक स्थानीय अदालत ने नौ दिन बाद उसे जमानत दे दी थी। उसने फरवरी 2022 में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उसने अदालत में दलील दी कि वह एक मेधावी छात्र और जेईई (एडवांस) परीक्षा में रैंक-धारक था। वह नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है लेकिन मामला उसके कॅरियर में बाधा बन रहा है। शिकायतकर्ता ने सोमवार को एक हलफनामा दायर कर मामले को खारिज करने की सहमति दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
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आईआईटी हैदराबाद के स्नातक अकबथिनी पर 24 अक्तूबर, 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच हारने के बाद कोहली की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था। मामले में आठ नवंबर, 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 11 नवंबर को अकुबथिनी को गिरफ्तार कर लिया था।
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एक स्थानीय अदालत ने नौ दिन बाद उसे जमानत दे दी थी। उसने फरवरी 2022 में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उसने अदालत में दलील दी कि वह एक मेधावी छात्र और जेईई (एडवांस) परीक्षा में रैंक-धारक था। वह नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है लेकिन मामला उसके कॅरियर में बाधा बन रहा है। शिकायतकर्ता ने सोमवार को एक हलफनामा दायर कर मामले को खारिज करने की सहमति दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
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