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MS Dhoni: धोनी की अवमानना याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी को पेश होने का दिया आदेश

Fri, 11 Nov 2022 10:43 PM IST
रोहित राज स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: रोहित राज Updated Fri, 11 Nov 2022 10:43 PM IST
सार

धोनी ने अपनी याचिका में संपत कुमार पर उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने संपत कुमार पर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें समन जारी करने की मांग की थी।

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MS Dhoni contempt petition Madras High Court orders IPS officer to appear
महेंद्र सिंह धोनी - फोटो : IPL/BCCI

विस्तार

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी संपत कुमार को नौ दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 नवंबर) को यह बात कही। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर एम टी टीका रमण की पीठ ने नोटिस जारी किया।
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धोनी ने अपनी याचिका में संपत कुमार पर उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने संपत कुमार पर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें समन जारी करने की मांग की थी।
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धोनी ने 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में उनसे (धोनी) जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।
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अदालत ने 18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित करके संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद संपत कुमार ने कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय के पास हलफनामा दायर किया, जिसमें न्यायपालिका और इस मामले में उनके खिलाफ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। 
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