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नजरिया: न्यायाधीश तो संन्यासी होता है, उसे अनुशासन की साधना करनी चाहिए
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सार
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अमर उजाला
विस्तार
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने न्यायाधीशों से संयम बरतने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका के पक्ष में व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि फैसले बोलने चाहिए। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को अपने फैसलों में लिखी बातों से आगे बढ़कर बोलने के प्रलोभन से बचना चाहिए। उनके अनुसार, ‘एक न्यायाधीश की अनिवार्य जरूरत कम बोलना, कम लिखना, सटीक लिखना और यथासंभव संक्षिप्त लिखना और सच्चाई को व्यक्त करना है। यह एक साधना या अभ्यास है, जो हमें करना होगा।’
यह पहली बार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए, और फैसलों पर राय देने से भी बचना चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वरमडे की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि न्यायपालिका दिखावे का मंच नहीं है। उन्होंने कहा, ‘न्यायिक अधिकारियों को फेसबुक पर नहीं जाना चाहिए। उन्हें फैसलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल, अगर फैसले का हवाला दिया जाता है, तो न्यायाधीश पहले ही किसी न किसी तरह अपनी बात कह चुके होंगे।’ न्यायालय ने कहा, ‘यह एक खुला मंच है। न्यायाधीशों को एक संन्यासी की तरह रहना होगा और घोड़े की तरह काम करना होगा।’
उच्च न्यायालयों में अनौपचारिक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि जब किसी वकील को न्यायाधीश के पद पर आसीन किया जाता है, तो उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने चाहिए। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा इस अनौपचारिक नियम का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट इसे अनदेखा करते प्रतीत होते हैं। यह देखा गया है कि युवा न्यायाधीश अपने निजी जीवन की झलक दिखाने और सेलिब्रिटी जैसी हैसियत का आनंद लेने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
इस संबंध में नियमों की कमी न्यायाधीशों को सोशल मीडिया पर रहने की अनुमति देती है। सन 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय के संदर्भ द्वारा न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन नामक एक दस्तावेज को अपनाया। हालांकि, यह संहिता लागू नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायाधीशों की अपेक्षाओं का दृष्टांत बताया है। वास्तव में, विधि आयोग ने अपनी 195वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि संहिता के उल्लंघन को दुर्व्यवहार माना जाए। हालांकि, उक्त सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
संहिता के दो प्रासंगिक सिद्धांत यह हैं कि ‘एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक अलगाव का अभ्यास करना चाहिए और प्रत्येक न्यायाधीश को हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जनता की नजरों में है।’ सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य मामले में, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा है कि ‘न्यायाधीश अपने निर्णयों और आदेशों के माध्यम से बोलते हैं। किसी मामले की सुनवाई करते समय किसी न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियां कभी-कभी न्यायाधीश की अपनी सोच और मान्यताओं की रूपरेखा को उजागर कर सकती हैं। ये टिप्पणियां, खासकर अगर मीडिया द्वारा उठाई जाती हैं, तो कभी-कभी अनजाने में सार्वजनिक आख्यान पैदा कर सकती हैं, जो किसी मामले के वास्तविक कानूनी गुणों को ढक देती हैं।’ हाल ही में सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है और याचिकाकर्ता से कुछ हस्तक्षेप के लिए ‘भगवान विष्णु से प्रार्थना’ करने को कहा।
तत्काल समाचारों के युग में, जहां ‘ब्रेकिंग न्यूज’ अक्सर ‘न्यायपीठ द्वारा तय किए गए मुद्दे की वास्तविक समझ से परे होती है।’ ऐसी टिप्पणियां कभी-कभी पूरे कानूनी संदर्भ के बिना ही रिपोर्ट की जाती हैं। इसके दुष्प्रभाव दिख ही रहे हैं।
एक अन्य मामले में, जब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया, तो यह टिप्पणी तुरंत सार्वजनिक चर्चा में आ गई। अदालत कक्ष के बाहर भी बहस छिड़ गई, जो तय किए गए मुद्दे से कोसों दूर थी। किसी मामले की सुनवाई करते समय किसी न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियां कभी-कभी उसकी अपनी सोच और मान्यताओं की रूपरेखा को उजागर कर सकती हैं।
यह न्यायिक प्राधिकार पर सवाल उठाने की बात नहीं है, जो अपने क्षेत्राधिकार में निरंकुश रहता है। यह न्यायिक दृष्टिकोण के बारे में है। एक न्यायाधीश के शब्दों का कानूनी महत्व और सार्वजनिक प्रभाव दोनों होता है। यहां तक कि एक आकस्मिक टिप्पणी, या एक क्षणिक टिप्पणी भी, यदि व्यापक रूप से रिपोर्ट की जाए, तो वह फुटनोट के बजाय सुर्खी बन सकती है। यह कभी-कभी फैसला सुनाए जाने से पहले ही जनता की धारणा को प्रभावित कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदर्श न्यायाधीश को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, जो एक संन्यासी की तरह रहता और व्यवहार करता है, जिसकी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। इस ‘एकांत जीवन’ के पीछे तर्क यह है कि एक न्यायाधीश को उन लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, जिनके अधिकारों और दायित्वों का फैसला वह खुद करता है।
न्यायाधीशों के लिए संयम मौन नहीं है। यह अनुशासन है। यह केवल वही बोलने की कला है, जो न्याय के लिए उपयोगी हो। ऐसी किसी भी बात को रोकना, जो उसे प्रभावित कर सकती हो। ऐसे समय में जब हर शब्द मिनटों में अदालतों से लाखों स्क्रीन तक पहुंच सकता है, यह अनुशासन न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है। दरअसल, न्याय सबसे जोर से तब बोलता है, जब वह सिर्फ वही बोलता है, जो जरूरी है। एक न्यायाधीश जो जानता है कि कब चुप रहना है, उसके लिए चुप रहना नहीं है। वह बुद्धिमान है। और कभी-कभी, शब्दों के बीच का विराम ही असली सच्चाई को उजागर करता है।