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यूपी के बिजनेसमैन अप टू डेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में प्रदेश को भारत में दूसरा स्थान

Thu, 22 Mar 2018 10:54 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 22 Mar 2018 10:54 AM IST
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UP places second rank in India for GST registration
- फोटो : amar ujala
प्रदेश के व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीयन करने में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं, जीएसटी रिटर्न दाखिल में तीसरे स्थान पर है। अब तक प्रदेश के 5.50 लाख व्यापारी पंजीयन कर चुके हैं, जबकि पंजीयन करने में महाराष्ट्र के व्यापारी पहले नंबर पर तो रिटर्न दाखिल करने में दिल्ली पहले और पंजाब दूसरे स्थान पर है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव (श्रम) राजेंद्र कुमार तिवारी दी।
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वह बुधवार को यहां हजरतगंज में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वावधान में आयोजित ट्रेडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले ट्रेडर्स कॉन्क्लेव के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याएं बताईं। इस दौरान व्यापारियों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई।
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वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर अनंजय कुमार राय ने भी जीएसटी व ई-वे बिल के बारे में जानकारी दी। तो कोलकाता से आए टैली के अफसर गौतम चटर्जी ने बताया कि ई-वे बिल कैसे भरें। कॉन्क्लेव को कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, प्रांतीय उपाध्यक्ष शशिकांत शर्मा आदि ने भी संबोधित किया।
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पहली अप्रैल से देश भर में लागू होगा ई-वे बिल

UP places second rank in India for GST registration
आदर्श व्यापार मंडल द्वारा आयोजित ट्रेडर्स कान्क्लेव में व्यापारियों की समस्याएं सुनते अपर सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। - फोटो : amar ujala
अपर मुख्य सचिव श्रम ने कहा कि देश में पहली अप्रैल से ई-वे बिल लागू हो जाएगा। इसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य को माल भेजने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल डाउनलोड करके ब्योरा देना होगा। जबकि यूपी के अंदर किसी भी जिले को माल भेजने के लिए अलग से ई-वे बिल भरना होगा। इसके लिए केंद्रीय पोर्टल 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा।

श्रम इंसपेक्टर जांच करने आए तो करें शिकायत
डिप्टी लेबर कमिश्नर एसपी शुक्ला ने कहा कि श्रम इंसपेक्टर दुकान व प्रतिष्ठान की जांच करने पहुंचे तो उनके मोबाइल नंबर 9453043030 पर शिकायत करें। नए नियमों में उच्चाधिकारी की अनुमति के बाद ही जांच की जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि साप्ताहिक अवकाश के दिन दुकान खोलने के लिए व्यापारियों को तय शुल्क से 50 फीसदी अधिक शुल्क देना होगा।
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