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राहुल गांधी की तरफ से चार वकील हुए पेश
अमर उजाला चंडीगढ़
Updated Fri, 20 Sep 2013 02:44 AM IST
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इस पर सिविल जज जसविंदर सिंह की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की है। इससे पहले भी अदालत राहुल गांधी को तीन बार समन जारी कर चुकी है।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के लोगों पर टिप्पणी को लेकर ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन अरविंद ठाकुर और अखिल भारतीय यादव समाज के अध्यक्ष अधिवक्ता यूपी के सुल्तानपुर निवासी शिवमूर्ति यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
अदालत में वीरवार को राहुल गांधी की ओर से चार वकील मोहिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह और दिल्ली से आए केसी मित्तल तथा आरएम सिंह पेश हुए। वकीलों ने दलील दी कि राहुल गांधी ने कोई आपत्तिजनक भाषण नहीं दिया था। इसलिए मामला खारिज किया जाए और लिखित जवाब के लिए समय दिया जाए।
इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई पर राहुल गांधी के पेश न होने पर अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना कर दस्ती समन जारी किए थे। अरविंद ठाकुर के नेतृत्व छह वकीलों की टीम दस्ती समन लेकर गई थी।
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वापस आने पर अरविंद ठाकुर ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनसे दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे।
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उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के लोगों पर टिप्पणी को लेकर ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन अरविंद ठाकुर और अखिल भारतीय यादव समाज के अध्यक्ष अधिवक्ता यूपी के सुल्तानपुर निवासी शिवमूर्ति यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
अदालत में वीरवार को राहुल गांधी की ओर से चार वकील मोहिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह और दिल्ली से आए केसी मित्तल तथा आरएम सिंह पेश हुए। वकीलों ने दलील दी कि राहुल गांधी ने कोई आपत्तिजनक भाषण नहीं दिया था। इसलिए मामला खारिज किया जाए और लिखित जवाब के लिए समय दिया जाए।
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इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई पर राहुल गांधी के पेश न होने पर अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना कर दस्ती समन जारी किए थे। अरविंद ठाकुर के नेतृत्व छह वकीलों की टीम दस्ती समन लेकर गई थी।
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वापस आने पर अरविंद ठाकुर ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनसे दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे।