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हिरण शिकार मामले में और लगेगा समय, अब सुनवाई 8 को
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 06 Mar 2017 03:45 PM IST
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सलमान खान
- फोटो : Getty Images
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जोधपुर के बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में एक बार फिर देरी के आसार नजर आ रहे हैं।
इस बार अंतिम बहस से पहले अभियोजन पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर सलमान खान व अन्य आरोपितों के अधिवक्ताओं ने जवाब दिए हैं। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अधिवक्ताओं की ओर से जवाब पेश करने पर विधि अधिकारी द्वारा बहस के लिए समय मांगा गया है। जिस पर सुनवाई को आठ मार्च तक मुलतवी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह भाटी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसमें उन्होंने हिरणों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करने का अनुरोध किया था। अब आठ मार्च को प्रार्थना पत्र पर बहस होने के बाद ही अंतिम बहस हो सकेगी। मामले के अनुसार फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफअली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे पर आरोप है कि 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को कांकाणी गांव की सरहद पर हिरणों का शिकार किया था।
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इस बार अंतिम बहस से पहले अभियोजन पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर सलमान खान व अन्य आरोपितों के अधिवक्ताओं ने जवाब दिए हैं। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अधिवक्ताओं की ओर से जवाब पेश करने पर विधि अधिकारी द्वारा बहस के लिए समय मांगा गया है। जिस पर सुनवाई को आठ मार्च तक मुलतवी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह भाटी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। इसमें उन्होंने हिरणों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करने का अनुरोध किया था। अब आठ मार्च को प्रार्थना पत्र पर बहस होने के बाद ही अंतिम बहस हो सकेगी। मामले के अनुसार फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफअली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे पर आरोप है कि 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को कांकाणी गांव की सरहद पर हिरणों का शिकार किया था।
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