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ओमेक्स सिटी में हाईकोर्ट के आदेश पर 50 से अधिक मकानों के बाहर बने रैंप व चबूतरे तोड़े

Amar Ujala Bureau Updated Wed, 22 Apr 2026 02:04 AM IST
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Following the High Court's orders, ramps and platforms outside more than 50 houses in Omaxe City were demolished.
फोटो-57: बहादुरगढ़ के झज्जर रोड स्थित ओमेक्स सिटी में मकान के बाहर बने रैंप को तोड़ती जेसीबी। स्र - फोटो : Archive
बहादुरगढ़। शहर के झज्जर रोड स्थित ओमेक्स सिटी में मंगलवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग की टीम ने मकानों के बाहर बने अवैध रैंप और चबूतरों को तोड़ दिया। दिनभर चली इस कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक मकानों के बाहर अवैध रूप से बने रैंप व चबूतरे ध्वस्त किए गए।
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यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम में एटीपी सतीश, डीटीपी के जेई सुमित और दर्शन सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। अवैध निर्माण हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का प्रयोग किया गया।
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कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध जताने की कोशिश की लेकिन प्रशासन की सख्ती और पुलिस बल की मौजूदगी के कारण उनका विरोध सफल नहीं हो सका। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरी तरह से हाईकोर्ट के आदेशों के तहत चलाया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि ओमेक्स सिटी में जहां-जहां भी मकानों के बाहर अवैध रूप से रैंप व चबूतरे बनाए गए हैं, उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बुधवार को भी जारी रहेगी और पूरे क्षेत्र में अवैध कब्जों को चिन्हित कर हटाया जाएगा।
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