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Mathura: हत्या के 11 दोषियों को आजीवन कारावास, मामूली विवाद में दो युवकों को दौड़ाकर मारी थी गोली

Wed, 22 Feb 2023 09:00 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा/नौहझील
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा/नौहझील Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 22 Feb 2023 09:00 PM IST
सार

मथुरा में कोर्ट ने हत्या के मामले में 11 आरोपियों को दोषी पाया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला आठ साल पहले का है। मामूली विवाद में दो लोगों को गोली मार दी गई थी। 

 

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court sentenced to life imprisonment eleven convicts of murder in Mathura
जानकारी देते एडीजीसी राजू सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बुधवार को कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निर्णय आने के बाद पीड़ित पक्ष को सुकून मिला तो दोषियों के घर सन्नाटा छा गया।

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मामला नौहझील थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव का, वर्ष 2014 का है। यहां मामूली विवाद में पूर्व प्रधान संकट सहित 11 लोगों ने मिलकर गांव निवासी महेश और रामकिशन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके आदालत में पेश किया। 

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कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी पाया

इसके बाद सात आरोपी जमानत पर छूट गए। पुलिस ने मामले की विवेचना की। रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। बुधवार को बुधवार को एडीजे प्रथम हरेंद्र प्रसाद की अदालत ने वारदात में 11 लोगों को दोषी पाया। उन्होंने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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इनको मिली सजा

एडीजीसी राजू सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास पाने वाले दोषियों में बंकट, कर्मवीर, अमित प्रताप, रंधीर, सियाराम, राधेश्याम, सुरेश, केशव, रामू और श्याम शामिल हैं। 

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