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Hindi News ›   Jharkhand ›   Coal scam: ban on Madhu Koda sentence

कोयला घोटाला: मधु कोड़ा की सजा पर रोक, देश से बाहर न जाने की हिदायत

Wed, 03 Jan 2018 04:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो / नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो / नई दिल्ली Updated Wed, 03 Jan 2018 04:48 AM IST
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Coal scam: ban on Madhu Koda sentence
madhu koda - फोटो : madhu koda
हाईकोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगा दी है। सीबीआई अदालत ने कोड़ा को इस मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद व 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोड़ा ने सीबीआई कोर्ट के 16 दिसंबर 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। 
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जस्टिस अनु मल्होत्रा ने कोड़ा की सजा को अगली तारीख तक स्थगित करने के साथ ही जुर्माने की अदायगी पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कोड़ा को सशर्त जमानत देते हुए बिना अनुमति देश से बाहर न जाने की हिदायत दी है।
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पढ़ें- कोयला घोटाला: CBI कोर्ट में कोड़ा ने मांगी रहम की भीख, 16 को सजा का ऐलान
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हाईकोर्ट इससे पहले दोषी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग के जुर्माने पर 22 जनवरी तक रोक लगा चुकी है। निचली अदालत के फैसले को मधु कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी भी चुनौती दे चुके हैं। जोशी ने उन्हें सुनाई गई तीन साल  कैद व 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा को चुनौती दी है। हाईकोर्ट अपील का निपटारा होने तक विजय जोशी की सजा को निलंबित करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती की शर्त पर जमानत दे चुकी है।

सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बासु व विजय जोशी को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
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