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Hindi News ›   City & states ›   Ban on protests and demonstrations within a 200-meter radius of electricity department offices

बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन पर रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:44 AM IST
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झज्जर। बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने निषेधाज्ञा लागू की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और बिजली सेवाएं सुचारू रखना है।
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आदेश के अनुसार, 24 अक्तूबर 2026 तक बिजली निगमों के कार्यालयों और अन्य सरकारी परिसरों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और सामूहिक जमावड़े पर रोक रहेगी। पांच या इससे अधिक लोगों के समूह में प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास एकत्र होने की भी अनुमति नहीं होगी। जिलाधीश ने पुलिस प्रशासन को प्रमुख सरकारी संस्थानों में पर्याप्त बल तैनात करने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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हथियार लेकर आने पर भी रोक
प्रतिबंधित क्षेत्रों में लाठी, डंडे, धारदार हथियार, गोला-बारूद और ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, अधिकृत व्यक्तियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को नियमानुसार छूट रहेगी। संवाद
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