{"_id":"573ae4284f1c1bc54aac7ce8","slug":"63-offices-of-jammu-and-kashmir-are-not-follow-rti-rule","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर में 63 दफ्तरों में आरटीआई का पालन नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर में 63 दफ्तरों में आरटीआई का पालन नहीं
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Tue, 17 May 2016 02:58 PM IST
विज्ञापन
आरटीआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू-कश्मीर में राइट टू इन्फार्मेशन (आरटीआई) एक्ट पर अमल के मामले में दर्जनाें विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रदेश सूचना आयुक्त ने 63 ऐसे सरकारी दफ्तरों की पहचान की है, जो अभी तक जेएंडके आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 4(बी) का पालन नहीं कर पाए हैं। इन कार्यालयाें की सामान्य प्रशासन विभाग से शिकायत की जाएगी, ताकि जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विज्ञापन
दरबार मूव के बाद श्रीनगर में प्रदेश सूचना आयोग के कार्यालय का कामकाज शुरू करते समय आयुक्त ने मामलों की समीक्षा की। इस दौरान आयुक्त ने कहा राज्य के 223 कार्यालयों में से केवल 160 ही एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, जबकि 63 कार्यालयों ने एक्ट की धाराओं के तहत अमल नहीं किया है।
विज्ञापन
उन्हाेंने फौरन इस मामले को जीएडी के संज्ञान में लाने की हिदायत जारी की। आयुक्त ने आयोग के पास मार्च और अप्रैल महीने में दर्ज हुई शिकायतों और उनके निपटारे की स्थिति भी जांची। इस दौरान दी गई जानकारी के अनुसार 76 मामलाें का आयोग ने निपटारा किया है, जिसके फैसले वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
आयुक्त ने सूचना मांगने वालों की सहूलियत को प्राथमिक लक्ष्य बताते हुए कहा जम्मू संभाग सहित जिला स्तर की शिकायतों की सुनवाई के लिए आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा फरहाम की है।