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रायपुर दक्षिण उपचुनाव: पोलिंग बूथों में लगी लंबी लाइन;12 वैकल्पिक दस्तावेज के साथ कर सकते हैं वोट

Wed, 13 Nov 2024 08:14 AM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 13 Nov 2024 08:14 AM IST
सार

Raipur South by-election: अगर मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं, तो भी वे वोट दे सकेंगे। बताते चले कि वोटर मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। 

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voting continues in Raipur South by-election, you can vote with 12 alternative documents
वोटिंग जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Raipur South by-election: रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सभी मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। अगर मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं, तो भी वे वोट दे सकेंगे। बताते चले कि वोटर मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। 
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखा सकते हैं।
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इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड,  भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
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