{"_id":"685e769cb6e1948bd203138f","slug":"the-second-phase-of-admission-process-through-online-rte-will-start-from-july-1-in-chhattisgarh-2025-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh News: ऑनलाइन आरटीई के माध्यम से दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया एक जुलाई से होगी शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chhattisgarh News: ऑनलाइन आरटीई के माध्यम से दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया एक जुलाई से होगी शुरू
Fri, 27 Jun 2025 04:17 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 27 Jun 2025 04:17 PM IST
सार
ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश की कार्यवाही के संबंध में समय-सारिणी जारी कर दी गई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश की कार्यवाही के संबंध में समय-सारिणी जारी कर दी गई है। संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ अटल नगर द्वारा उक्त आशय का आदेश राज्य के सभी जिले के कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किए गए हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार नवीन स्कूल पंजीयन, दर्ज संख्या प्रविष्टि एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन व सीटों का वास्तविक प्रकटीकरण 18 जून से 30 जून तक किया जाएगा। छात्र पंजीयन 01 जुलाई से 12 जुलाई तक और नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच एवं आवेदक को त्रुटि सुधार के लिए अवगत कराने के लिए 02 जुलाई से 19 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आबंटन 22 जुलाई से 23 जुलाई तक एवं स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया के लिए 25 जुलाई से 31 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत् वर्ष 2025-26 हेतु प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन/भर्ती की कार्यवाही की जानी है। पूर्व में भी प्रवेश की प्रक्रिया एवं ऑनलाइन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जारी कार्यक्रम के अनुसार नवीन स्कूल पंजीयन, दर्ज संख्या प्रविष्टि एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन व सीटों का वास्तविक प्रकटीकरण 18 जून से 30 जून तक किया जाएगा। छात्र पंजीयन 01 जुलाई से 12 जुलाई तक और नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच एवं आवेदक को त्रुटि सुधार के लिए अवगत कराने के लिए 02 जुलाई से 19 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
इसी प्रकार लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आबंटन 22 जुलाई से 23 जुलाई तक एवं स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया के लिए 25 जुलाई से 31 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत् वर्ष 2025-26 हेतु प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन/भर्ती की कार्यवाही की जानी है। पूर्व में भी प्रवेश की प्रक्रिया एवं ऑनलाइन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके है।
विज्ञापन