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छत्तीसगढ़: आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए दस्तावेज परीक्षण की तारीख बढ़ी
Sat, 13 May 2023 07:18 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Sat, 13 May 2023 07:18 PM IST
सार
लोक शिक्षण संचालनालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत वर्ष 2023-24 में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए डेट बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 11 मई थी, जिसे बढ़ाकर 14 मई कर दिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
लोक शिक्षण संचालनालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत वर्ष 2023-24 में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए डेट बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 11 मई थी, जिसे बढ़ाकर 14 मई कर दिया गया है।
इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जिलों में दस्तावेज परीक्षण संबंधी सभी कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा करा लें। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला कलेक्टर्स, सभी संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
उन्होंने कहा है कि आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन और भर्ती के लिए समय-सारिणी जारी की गई थी, लेकिन पोर्टल के अवलोकन से यह पता चला कि अभी भी जिलों में दस्तावेज परीक्षण का कार्य निर्धारित समय से पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से दस्तावेजों के परीक्षण कार्य के लिए तय तिथि बढ़ा दी गई है।
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इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जिलों में दस्तावेज परीक्षण संबंधी सभी कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा करा लें। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला कलेक्टर्स, सभी संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
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उन्होंने कहा है कि आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन और भर्ती के लिए समय-सारिणी जारी की गई थी, लेकिन पोर्टल के अवलोकन से यह पता चला कि अभी भी जिलों में दस्तावेज परीक्षण का कार्य निर्धारित समय से पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से दस्तावेजों के परीक्षण कार्य के लिए तय तिथि बढ़ा दी गई है।
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