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ट्रैफिक दबाव के बीच बड़ा फैसला: रायपुर की 4 मुख्य सड़कों पर रैली-जुलूस पर रोक, जानें
Wed, 25 Feb 2026 06:17 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 25 Feb 2026 06:17 PM IST
सार
राजधानी रायपुर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। रायपुर कमिश्नरेट ने शहर की चार अत्यधिक व्यस्त सड़कों पर रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर अस्थायी रोक लगा दी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी रायपुर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। रायपुर कमिश्नरेट ने शहर की चार अत्यधिक व्यस्त सड़कों पर रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देशों के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत इन मार्गों पर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शहर में ट्रैफिक सुचारू रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों पर लागू होगा, उनमें जी.ई. रोड (शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक), एम.जी. रोड (जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक), सदर बाजार रोड (कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक) तथा एम.जी. रोड का मौलाना चौक से शारदा चौक तक का हिस्सा शामिल है। ये सभी मार्ग दिनभर भारी यातायात के लिए जाने जाते हैं।
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प्रशासन ने नागरिक संगठनों और आम लोगों से अपील की है कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा वैकल्पिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लें। पुलिस का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर आगे भी यातायात प्रबंधन के लिए ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।
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जारी निर्देशों के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत इन मार्गों पर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शहर में ट्रैफिक सुचारू रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों पर लागू होगा, उनमें जी.ई. रोड (शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक), एम.जी. रोड (जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक), सदर बाजार रोड (कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक) तथा एम.जी. रोड का मौलाना चौक से शारदा चौक तक का हिस्सा शामिल है। ये सभी मार्ग दिनभर भारी यातायात के लिए जाने जाते हैं।
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प्रशासन ने नागरिक संगठनों और आम लोगों से अपील की है कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा वैकल्पिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लें। पुलिस का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर आगे भी यातायात प्रबंधन के लिए ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।