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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान: सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री में मिलेगी राहत, पढ़े पूरी खबर
Thu, 07 May 2026 11:37 AM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 07 May 2026 11:37 AM IST
सार
सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र हितग्राहियों को ₹25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 25 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में राहत मिलेगी।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
नियमों के मुताबिक यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी। यदि खरीदी जाने वाली संपत्ति की कीमत ₹25 लाख से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि पर तय नियमों के अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।
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वर्तमान में संपत्ति के क्रय-विक्रय पर करीब 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता है। ऐसे में नई व्यवस्था से पात्र सैनिकों और पूर्व सैनिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे सेवा में लगे जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को घर खरीदने में मदद मिलेगी।
छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने से संबंधित दस्तावेज और एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।
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सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
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नियमों के मुताबिक यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी। यदि खरीदी जाने वाली संपत्ति की कीमत ₹25 लाख से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि पर तय नियमों के अनुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।
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वर्तमान में संपत्ति के क्रय-विक्रय पर करीब 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता है। ऐसे में नई व्यवस्था से पात्र सैनिकों और पूर्व सैनिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे सेवा में लगे जवानों और रिटायर्ड सैनिकों को घर खरीदने में मदद मिलेगी।
छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने से संबंधित दस्तावेज और एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।