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रायपुर पुलिस की सख्ती: कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान को छह जिलों से किया बाहर
Fri, 12 Jun 2026 03:50 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 12 Jun 2026 03:50 PM IST
सार
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान को जिला बदर कर दिया है।
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कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान को छह जिलों से किया बाहर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद अब मुस्कान को अगले तीन माह तक रायपुर समेत छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहना होगा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुस्कान लंबे समय से अवैध गतिविधियों में सक्रिय थी। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब बिक्री, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास और गांजा कारोबार सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई बार कार्रवाई और निगरानी के बावजूद उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं देखा गया।
मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई। आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के साथ-साथ रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की सीमाओं से तीन माह तक बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से आरोपी के प्रभाव क्षेत्र को कमजोर करने और उसके जरिए संचालित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों के बीच व्याप्त भय का माहौल भी कम होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान यदि मुस्कान बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुस्कान लंबे समय से अवैध गतिविधियों में सक्रिय थी। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब बिक्री, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास और गांजा कारोबार सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई बार कार्रवाई और निगरानी के बावजूद उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं देखा गया।
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मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई। आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के साथ-साथ रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की सीमाओं से तीन माह तक बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से आरोपी के प्रभाव क्षेत्र को कमजोर करने और उसके जरिए संचालित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों के बीच व्याप्त भय का माहौल भी कम होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान यदि मुस्कान बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।