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Raipur Police: नए साल पर किया हुड़दंग तो खैर नहीं, पुलिस की रहेगी पैनी नजर,CCTV से चौक-चौराहों की करेगी निगरानी

Tue, 26 Dec 2023 03:08 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 26 Dec 2023 03:08 PM IST
सार

Raipur Police: रायपुर पुलिस नए साल के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। 31 दिसंबर के शाम से लेकर रात तक रायपुर के चप्पे-चप्पे में पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। इसके साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से चौक-चौराहों पर रखी जाएगी।

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Raipur Police: Police action mode on New Year's event, action will be taken if ruckus is created
रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों की बैठक ली। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने नव साल के अवसर पर होने वाले आयोजनों और 31 दिसंबर की शाम को शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस अवसर कानून व्यवस्था बने रहे। साथ ही यातायात व्यवस्था अच्छी हो। नव वर्ष पर आयोजन रात सवा 12 बजे की समयावधि के भीतर किया जाए। 

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डॉ. भूरे ने एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार आतिशबाजी करने के निर्देश दिए। इस दौरान हुड़दंग करने वाले तत्वों पर नजर रखने और  तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से चौक-चौराहों बड़े आयोजनों वाले होटल, रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी और किसी प्रकार का गड़बड़ी करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस करेगी गश्त
कलेक्टर ने कहा कि पुलिस विभाग शहर के चिन्हित इलाके जैसे तेलीबांधा, वीआईपी रोड, नया रायपुर इत्यादि स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करें और निरंतर गश्त करें। चौक चौराहों पर जमावड़ा लगाने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, दो पहिया वाहनें पर दो से अधिक सवारी पर रोक लगाएं और कड़ी कार्रवाई करें। डॉ. भूरे ने कहा कि जो भी होटल, रेस्टोरेंट में ऐसे आयोजन, जिसका स्वरूप बड़ा हो और बड़ा कलाकार शामिल हो, उन्हें एक निश्चित मापदंडों के आधार अनुमति दी जाए।
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इन बातों का रखें ध्यान 

  • शहर में 20 प्वाइंट बनाए गए है जहां पर विशेष नजर रखी जाएगी
  • ब्रेथ एनालाइजर से कड़ाई से चेकिंग की जाएगी। 
  • होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबा संचालकों एक निश्चित समयावधि के भीतर बंद किया जाए। 
  • पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो। 
  • संस्थानों के बाहर या चार पहिए वाहन के अंदर शराब का सेवन ना कराया जाए। 
  • आयोजक क्षमता से अधिक पास जारी ना करें। 
  • कार्यक्रम के दौरान नशीला पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा अन्य नशीली पदार्थ पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जाएगा। 
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