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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raipur: Police imposed a fine of Rs 29 thousand on Bullet driver

Raipur: सायलेंसर से आ रही थी ऐसी आवाज, नशे में धुत था युवक, पुलिस ने बुलेट वाले पर लगाया 29 हजार का जुर्माना

Sun, 24 Sep 2023 03:10 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 24 Sep 2023 03:10 PM IST
सार

राजधानी रायपुर में अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। रायपुर पुलिस की चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत बीते दिनों एक बुलेट वाले को ट्रैफिक पुलिस ने 29 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है।

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Raipur: Police imposed a fine of Rs 29 thousand on Bullet driver
पुलिस ने बुलेट वाले पर लगाया 29 हजार का जुर्माना - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

राजधानी रायपुर में अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। रायपुर पुलिस की चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत बीते दिनों एक बुलेट वाले को ट्रैफिक पुलिस ने 29 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है। पूरे रायपुर में चेकिंग की जा रही है। ऐसे में लोगों को अपने साथ ही गाड़ी संबंधित सभी कागजात लेकर ही निकले नहीं, तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। 

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बता दें कि मोटर यान अधिनियम के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों का चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान एक बुलेट  क्रमांक CG04 MV 8574 का चालक अजीत अमलीडीह रायपुर निवासी ने लापरवाही की है। उसने सायलेंसर बदलकर बाइक चला रहा था। इस दौरान ड्यूटी में मौजूद पुलिस ने उसे रोक लिया। चेकिंग के समय उसने कोई कागजात नहीं दिखाए। इस दौरान उसने शराब पी रखा था। एल्कोमीटर से मापने पर 255 mg/100 ml  तक शराब पिया हुआ था। 
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बुलेट चालक के खिलाफ बिना लायसेंस के वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना बीमा के वाहन चलाना इस प्रकार मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 185, 146/196 के तहत 29 हजार रुपए की जुर्माना लगाया गया। इस लिए बाइक पर नाईट आउट समेत बिना कागजात के गाड़ी चलाने पर कार्रवाई हो रही है। 
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ऐसे बचें 

  • यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाए
  • वाहन के संपूर्ण कागजात सहीं  रखे
  • बिना लाइसेंस धारी व्यक्ति को वाहन चलाने ना दें
  • नशे की हालत में वाहन न चलाए
  • वाहन के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन ना करें
  • इसे परहेज करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी  
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