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रायगढ़: जमीन विवाद के चलते पिता-पुत्र ने पड़ोसी पर चाकू से किया हमला, घायल को उपचार के लिए कराया गया भर्ती

Wed, 20 Aug 2025 04:15 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 20 Aug 2025 04:15 PM IST
सार

रायगढ़ जिले में जमीन विवाद के चलते पिता-पुत्र ने पड़ोसी पर धारदार चाकू से वार कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।

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Due to land dispute father and son attacked the neighbor with a knife the injured was admitted for treatment i
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रायगढ़ जिले में जमीन विवाद के चलते पिता-पुत्र ने पड़ोसी पर धारदार चाकू से वार कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चपले निवासी विमला पटैल (43 वर्ष) ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि चपले डीपापारा में उनका मकान है जिसे किराए पर दिया गया है। उक्त मकान के पास ही ओमशंकर पटैल का भी मकान स्थित है। जमीन के सीमांकन को लेकर ओमशंकर और उसके पिता जोहित राम पटैल पूर्व में कई बार विवाद कर चुका है। 
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गेट लगाने की बात पर हुई झडप
18 अगस्त की शाम विमला पटैल के पति पुरुषोत्तम पटैल और जेठ कमल प्रसाद पटैल (55 साल) मकान के सामने मेन गेट लगवा रहे थे, तभी ओमशंकर 33 साल, और उसके पिता जोहित राम 61 साल, पहुंचे और गेट लगाने से मना करते हुए विवाद करने लगे। विवाद के दौरान जोहित राम ने बेटे ओमशंकर को मारने के लिए उकसाया, जिस पर ओमशंकर अपने दुकान से चाकू लेकर आया और कमल प्रसाद पटैल पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू के प्रहार से कमल प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया।
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पिता-पुत्र को किया गया गिरफ्तार
श्रीमती विमला पटैल की रिपोर्ट पर खरसिया पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 109 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। खरसिया थाना प्रभारी राजेश जांगड़े ने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपी ओमशंकर की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। दो आरोपी होने से अपराध में 3(5) बीएनएसएस की धारा भी जोड़ी गई।

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