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Raigarh News: शादी का झांसा देकर नाबालिग को जम्मू भगाया, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Mon, 24 Nov 2025 10:18 PM IST
राहुल तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: राहुल तिवारी Updated Mon, 24 Nov 2025 10:18 PM IST
सार

कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग को शादी का लालच देकर जम्मू ले जाकर बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी हेमचरण जांगड़े को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना न भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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court sentenced accused to 20 years imprisonment in case of misdeed with minor in Raigarh
दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रायगढ़ में शादी का लालच देकर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से भगाकर जम्मू ले जाने और वहां किराए के मकान में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी हेमचरण जांगड़े को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 7 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 4 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) देवेन्द्र साहू की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद आरोपी को भादंवि की धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की।
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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी। 22 अगस्त 2024 को वह सुबह साढ़े नौ बजे संजय मार्केट में काम पर जाने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आस-पास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश किया, पर कुछ पता नहीं चला। आशंका जताते हुए पीड़िता के पिता ने सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भादंवि की धारा 137(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया।
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तफ्तीश में पता चला कि आरोपी हेमचरण जांगड़े पहले पीड़िता के मोहल्ले में ही रहता था। दोनों का संपर्क इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था और चैटिंग होती रहती थी। 21 अगस्त 2024 को आरोपी के कहने पर पीड़िता घूमने गई और रात में नानी के घर रुकी। अगले दिन जब घरवालों को घूमने की बात पता चली तो डांट पड़ी। नाराज पीड़िता सीधे आरोपी के पास चली गई। वहां आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे जम्मू ले गया और किराए के मकान में कई दिन तक उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया।


बाद में दोनों शिवरीनारायण के ग्राम गोदना में आरोपी की बड़ी मम्मी के घर आए। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम ने वहां दबिश देकर पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता के बयान के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराएं जोड़ी गईं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

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