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CG News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ी, अब 31 अप्रैल तक भर सकेंगे संपत्तिकर, विभाग ने किया आदेश जारी
Thu, 03 Apr 2025 01:49 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 03 Apr 2025 01:49 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में संपत्तिकर और अन्य करों को 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। तारीख आगे बढ़ने से लोगों को राहत मिल गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ में संपत्तिकर और अन्य करों को 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। तारीख आगे बढ़ने से लोगों को राहत मिल गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने संपत्तिकर, जलकर समेत अन्य करों के जमा करने के लिए तारीख बढ़ा दी है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में बताया गया कि लोकसभा और निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण संपत्ति कर समेत अन्य करों की वसूली में देरी हुई, जिसके वजह से कई निकायों में टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अप्रैल माह में टैक्स जमा करने पर निगम बकाया राशि का 17 प्रतिशत सरचार्ज वसूल करता, लेकिन अब 30 अप्रैल तक सरचार्ज की राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी।
निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। संपत्तिकर समेत अन्य जमा करने के लिए लोग निकाय की वेबसाइट खोल चाह रहे थे, लेकिन वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। इस कारण से भी जो लोग ऑनलाइन संपत्तिकर और अन्य कर जमा करना चाह रहे थे, वे लोग नियत तिथि में संपत्तिकर जमा नहीं कर पाए। अब वे 31 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे।
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जारी आदेश में बताया गया कि लोकसभा और निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण संपत्ति कर समेत अन्य करों की वसूली में देरी हुई, जिसके वजह से कई निकायों में टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अप्रैल माह में टैक्स जमा करने पर निगम बकाया राशि का 17 प्रतिशत सरचार्ज वसूल करता, लेकिन अब 30 अप्रैल तक सरचार्ज की राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी।
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निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। संपत्तिकर समेत अन्य जमा करने के लिए लोग निकाय की वेबसाइट खोल चाह रहे थे, लेकिन वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। इस कारण से भी जो लोग ऑनलाइन संपत्तिकर और अन्य कर जमा करना चाह रहे थे, वे लोग नियत तिथि में संपत्तिकर जमा नहीं कर पाए। अब वे 31 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे।
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