फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   now property tax can be paid till 31 April, department issued order in Chhattisgarh

CG News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ी, अब 31 अप्रैल तक भर सकेंगे संपत्तिकर, विभाग ने किया आदेश जारी

Thu, 03 Apr 2025 01:49 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 03 Apr 2025 01:49 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में संपत्तिकर और अन्य करों को 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। तारीख आगे बढ़ने से लोगों को राहत मिल गई है।

विज्ञापन
now property tax can be paid till 31 April, department issued order in Chhattisgarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ में संपत्तिकर और अन्य करों को 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। तारीख आगे बढ़ने से लोगों को राहत मिल गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने संपत्तिकर, जलकर समेत अन्य करों के जमा करने के लिए तारीख बढ़ा दी है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किया है। 
विज्ञापन


जारी आदेश में बताया गया कि लोकसभा और निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण संपत्ति कर समेत अन्य करों की वसूली में देरी हुई, जिसके वजह से कई निकायों में टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अप्रैल माह में टैक्स जमा करने पर निगम बकाया राशि का 17 प्रतिशत सरचार्ज वसूल करता, लेकिन अब 30 अप्रैल तक सरचार्ज की राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी।
विज्ञापन


निकायों में संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। संपत्तिकर समेत अन्य जमा करने के लिए लोग निकाय की वेबसाइट खोल चाह रहे थे, लेकिन वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी। इस कारण से भी जो लोग ऑनलाइन संपत्तिकर और अन्य कर जमा करना चाह रहे थे, वे लोग नियत तिथि में संपत्तिकर जमा नहीं कर पाए। अब वे 31 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed