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टाहकवाड़ा नक्सली हमला: NIA कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 15 जवानों की गई थी जान
Tue, 13 Feb 2024 07:59 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Tue, 13 Feb 2024 07:59 PM IST
सार
टाहकवाड़ा नक्सली हमले पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में चार दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमले में 15 जवान और एक नागरिक समेत 16 लोगों की मौत हो गई थी।
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कोर्ट का फैसला
विस्तार
एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दस साल पहले हुए टाहकवाड़ा नक्सली हमले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने के बाद मामले में चार नक्सलियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब एनआई कोर्ट से किसी भी नक्सली मामले में इतनी बड़ी सजा किसी को दी गई है।
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जानकारी के अनुसार, टाहकवाड़ा में 11 मई 2014 को नक्सलियों ने आरओपी में निकले जवानों पर हमला कर दिया था। इस घटना में 15 जवान सहित एक आम आदमी मारा गया था। इसके बाद करीब 11 अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच की शुरूआत की गई थी।
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मामले में सुकमा जिले में रहने वाले महादेव नाग, दयाराम बघेल, मनीराम कोर्राम, कवासी जोगा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में ट्रायल चला और करीब 84 गवाह कोर्ट में पेश भी किये गए। गवाही के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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