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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Life imprisonment to culprits of misdeed of a minor in Pendra

CG: शादी में नाबालिग संग दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, सुबह बेहोश मिली पीड़िता; दोषियों को मिली ये सजा

Fri, 02 May 2025 04:14 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: श्याम जी. Updated Fri, 02 May 2025 04:14 PM IST
सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नाबालिग बालिका संग सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया। अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Life imprisonment to culprits of misdeed of a minor in Pendra
पेंड्रा थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला पेंड्रा जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र के पीपलामार गांव में 20 अप्रैल 2024 को एक शादी समारोह में शामिल नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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घटना के अनुसार, शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग बालिका के साथ उसके परिचित दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। अगली सुबह पीड़िता को परिजनों ने शादी स्थल से कुछ दूरी पर अचेत अवस्था में पाया। उसे तुरंत पेंड्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और घटना की सूचना पेंड्रा थाने में दी गई। थाना प्रभारी ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। 
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घटना की गंभीरता को देखते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

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