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kanker: बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी और कर्मचारी, कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जारी किया आदेश

Wed, 06 Mar 2024 06:51 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर
अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 06 Mar 2024 06:51 PM IST
सार

कांकेर में कलेक्टर के बिना अनुमति के अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी अवकाश में नही जा पाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने आदेश जारी  किया है। 

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Officers and employees will not go on leave without permission in kanker
कलेक्टर ऑफिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कांकेर में कलेक्टर के बिना अनुमति के अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी अवकाश में नही जा पाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करने हेतु आदेश जारी किया है।

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जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने की तिथि से जिला स्तर पर समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों में कार्यरत कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

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अवकाश का प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के सहमति हेतु सिर्फ उस स्थिति में भेजा जाए, जब संबंधित अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश पर जाना अत्यन्त आवश्यक हो, अन्यथा उनका अवकाश आवेदन अस्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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