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कबीरधाम: पीएम और सीएम की फोटो पर अश्लील टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, शिकायतकर्ता को दी धमकी, आरोपी को जेल भेजा

Mon, 12 Oct 2026 09:46 AM IST
कबीरधाम ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम Published by: कबीरधाम ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 09:46 AM IST
सार

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तस्वीरों पर अश्लील टिप्पणियों के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी देकर हंगामा किया।

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Kabirdham: Man Accused of Abusive Posts on PM-CM Photos Threatens Complainant, Sent to Jail
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

विस्तार

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तस्वीरों पर अश्लील और अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में शिकायत के बाद पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता को ही देख लेने की धमकी दे दी। इससे थाने में हंगामे की स्थिति बन गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया। 

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आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। डीएसपी आशीष शुक्ला के अनुसार ठाकुर पारा निवासी अजय सिंह ठाकुर (33) ने 10 अक्टूबर को सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि एक फेसबुक आईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तस्वीरों पर अश्लील और अभद्र गाली-गलौज वाली टिप्पणियां प्रसारित की जा रही हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संबंधित व्यक्ति की पहचान कर पूछताछ की।
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शिकायतकर्ता को दे डाली धमकी
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी की पहचान कवर्धा के लोहारा नाका, झंडा चौक निवासी सलमान अली खान (23), पिता सुलेमान अली के रूप में हुई। शिकायत के संबंध में समझाइश दिए जाने के दौरान वह आक्रोशित हो गया। उसने शिकायतकर्ता को देख लेने की धमकी दी और जोर-जोर से चिल्लाकर हंगामा करने लगा। स्थिति बिगड़ने की आशंका और मौके पर भीड़ जुटने के कारण पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत कार्रवाई की। इसके साथ ही धारा 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए इस्तगाशा तैयार किया। सोशल मीडिया पर अश्लील एवं अभद्र टिप्पणी प्रसारित करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और अश्लील, अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणियों से बचने की अपील की है।

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