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Kabirdham District Court : गांजा तस्कर को 11 साल का कारावास, एक लाख रुपये लगा अर्थदंड

Tue, 18 Jul 2023 06:41 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव अमर उजला न्यूज डेस्क, नोएडा
अमर उजला न्यूज डेस्क, नोएडा Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Tue, 18 Jul 2023 06:41 PM IST
सार

कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में में एक शख्स को 11 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। करीब साढ़े तीन साल तक चली सुनवाई बाद यह फैसला आया है।
 

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Kabirdham court sentenced convict to 11 years imprisonment and imposed fine in case of Ganja smuggling
कबीरधाम जिला कोर्ट। - फोटो : संवाद

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी गांजा तस्कर को दोषी करार देते हुए 11 साल के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। 
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चिल्फी थाना पुलिस ने थाना तुशुरा जिला बलांगिर(ओडिशा) के रहने वाले नवीन मांझी को दो फरवरी 2020 को गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक कार और 40.980 किलो बरामद किया था। आरोपी ने लग्जरी कार की सीट के पीछे अलग से पेटीनुमा डिग्गी बनाकर 40 पैकेट गांजे रखा था, ताकि किसी की भनक न लग सके। 
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वहीं, जब पुलिस ने कार की सही ढंग से तलाश ली तो कार से 40.980 किलो गांजा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस ) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जेल में बंद आरोपी को जमानत का भी लाभ नहीं मिल सका। 17 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। करीब साढ़े तीन साल तक चली सुनवाई बाद यह फैसला आया है।
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