Jagdalpur: हिट एंड रन कानून के खिलाफ वाहन चालकों ने की हड़ताल, चक्काजाम से यात्रियों को हुई परेशानी
जब तक बस ड्राइवर की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहने की बात कहीं जा रही है। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ शहर के गीदम रोड में ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरों ने धरना शुरू किया।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जगदलपुर में नववर्ष के पहले ही दिन बस्तर जिले में वाहन चालक संघ के द्वारा लाए गए कानून को लेकर विरोध शुरू कर दिया गया है। जिसके चलते गीदम रोड़ में जाम लग गया वाहनों की आवाजाही बंद होने से गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो गई। इस हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा निजी वाहन चालकों ने भी इस हड़ताल में अपना समर्थन दिया है।
मामले के बारे में वाहन चालकों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आईपीसी की धारा में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत बस ड्राइवर्स हिट एंड रन के नए कानून लागू किया गया है, ऐसे में अगर कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद भाग जाता है तो उसके खिलाफ पांच लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसी का प्रदेश भर में बस संगठन ने विरोध किया है।
ये हड़ताल तीन जनवरी तक जारी रहेगी। जब तक बस ड्राइवर की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहने की बात कहीं जा रही है। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ शहर के गीदम रोड में ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरों ने धरना शुरू किया। बताया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर सात लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।