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सीजी: पेण्ड्रारोड स्टेशन के बाहर कार पार्किंग पर विवाद, वाहन चालक से मारपीट; तीन पर केस दर्ज

Mon, 31 Aug 2026 08:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला पेंड्रा मरवाही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 31 Aug 2026 08:55 PM IST
सार

पेण्ड्रारोड रेलवे स्टेशन के बाहर कार पार्क करने को लेकर हुए विवाद में न्यायालय के वाहन चालक राकेश कुमार गोंड से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने कुलज्योति, शुभम श्रीवास और अमन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

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Dispute over locking a car outside the railway station; allegation of assault on a court driver....
थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पेण्ड्रारोड रेलवे स्टेशन के बाहर कार पार्क करने को लेकर हुए विवाद के बाद न्यायालय में ड्राइवरी का काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित वाहन चालक राकेश कुमार गोंड, निवासी ज्योतिपुर बजरंगी मोहल्ला, गौरेला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

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पीड़ित के अनुसार, वह न्यायालय के जज को लेने कार से पेण्ड्रारोड रेलवे स्टेशन पहुंचा था। कार स्टेशन के बाहर खड़ी करने के बाद वह प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के बी-1 कोच की जानकारी लेने गया था। कुछ देर बाद वापस लौटने पर उसने देखा कि उसकी कार के पहियों में लॉक लगा दिया गया है।
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राकेश कुमार गोंड ने लॉक लगाने वाले लोगों से इसका कारण पूछा। शिकायत के अनुसार, उन्होंने खुद को मोटरसाइकिल स्टैंड का कर्मचारी बताया और कार लॉक करने पर विवाद शुरू हो गया। पीड़ित ने वहां नो-पार्किंग का बोर्ड नहीं होने की बात कहते हुए कार लॉक करने पर आपत्ति जताई।
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आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुलज्योति, शुभम श्रीवास और अमन ने गाली-गलौज करते हुए पीड़ित के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे उसके चेहरे और बाएं हाथ में दर्द हुआ।


पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसकी कार की चाबी छीन ली गई, जिससे वह करीब आधे घंटे तक स्टेशन के बाहर फंसा रहा। बाद में दूसरी चाबी मंगाकर वह अपनी कार वहां से निकाल सका। घटना की जानकारी उसने फोन के माध्यम से श्रवण श्रीवास को भी दी।

मामले में गौरेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 0370/26 दर्ज कर कुलज्योति, शुभम श्रीवास और अमन के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 296, 3(5), 304(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है।

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