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गौरेला पेंड्रा मरवाही: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Tue, 02 Sep 2025 04:26 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 02 Sep 2025 04:26 PM IST
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court sentenced the accused of misdeed a minor to life imprisonment
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के महज आठ महीने के भीतर ही ये फैसला सुनाया गया है। दरअसल पूरा मामला 14 जनवरी 2025 को कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाला आरोपी पंकज पठारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 
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जानकारी के मुताबिक, गांव में आरोपी के पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिजन काम करने के लिये खेत चले गये थे और उसका भाई पिकनिक मनाने गया था। इसी दौरान दोपहर को जब पीड़िता नदी से नहाकर अपनी सहेली के साथ वापस आई और घर में अकेली थी तभी आरोपी पंकज पठारी घर में जबरन घुस गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पेंड्रा थाने में पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था और आरोपी को दूसरे दिन ही गिरफतार कर लिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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