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GPM: महिला की हत्या मामले में बेटा दोषी करार, अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया

Thu, 20 Nov 2025 06:13 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 20 Nov 2025 06:13 PM IST
सार

अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Court found son guilty of murdering woman and sentenced him to life imprisonment
दोषी की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां के राठौर मोहल्ला में 2 फरवरी 2024 को हुई एक महिला की हत्या मामले में आरोपी बेटे शिवम मिश्रा उर्फ शिवा को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेंड्रारोड की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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पूरा मामला, 2 फरवरी 2024 की दोपहर करीब 12:45 बजे का है, जब आरोपी शिवम ने किसी विवाद को लेकर अपनी मां निर्मला बाई से गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान उसने लोहे की रॉड से निर्मला बाई पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल गौरेला ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर रायपुर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
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मृतका के रिश्तेदारों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323 और 302 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश किए गए गवाहों के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम में मिली पुष्टि के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि निर्मला बाई की मृत्यु लोहे की रॉड से लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवम मिश्रा को धारा 302 और 323 के तहत दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

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