{"_id":"650d9719edd8617a3501a105","slug":"good-news-people-trapped-in-chit-fund-will-get-their-money-back-2023-09-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"खुशखबरी: चिटफंड में फंसे लोगों के रुपए मिलेंगे वापस, 9 अक्टूबर को नीलाम होगी कंपनी की जमीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खुशखबरी: चिटफंड में फंसे लोगों के रुपए मिलेंगे वापस, 9 अक्टूबर को नीलाम होगी कंपनी की जमीन
Fri, 22 Sep 2023 07:01 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 22 Sep 2023 07:01 PM IST
सार
लोगों की गाढ़ी कमाई और जमा पंजी लूटने वाली कंपनियों को जनता का पैसा वापस देना होगा। इसे लेकर सरकार लगातार ऐसे कंपनियों पर शिकंजा कसते जा रही है। इसी क्रम में चिटफंड कंपनी माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की खिलौरा स्थित जमीन नीलाम की जाएगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों के लिए राहतभरी खबर है। उनका फंसा पैसा वापस मिल सकता है। इसे लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों की गाढ़ी कमाई और जमा पंजी लूटने वाली कंपनियों को जनता का पैसा वापस देना होगा। इसे लेकर सरकार लगातार ऐसे कंपनियों पर शिकंजा कसते जा रही है। इसी क्रम में चिटफंड कंपनी माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की खिलौरा स्थित जमीन नीलाम की जाएगी।
विज्ञापन
इसके बाद सभी निवेशकों को उनके पैसे वापस दिए जाएंगे। अभनपुर तहसील कार्यालय में साढ़े चौदह हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की नीलामी में 9 अक्टूबर को होगी। नीलामी के संबंध में लोग पूरी जानकारी कार्यालयीन दिनों में अभनपुर तहसील कार्यालय ले सकते हैं। चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा के नाम पर दर्ज खिलौरा के पटवारी हल्का नं. 11/3 में दर्ज कुल 36 खसरों की 14.620 हेक्टेयर जमीन की नीलामी होगी। यह नीलामी आगामी 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खुली बोली के आधार पर की जाएगी। अभनपुर तहसीलदार श्रीराम प्रसाद बघेल ने बताया कि चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर निवासी रसूलगढ़ भूवनेश्वर के नाम पर अभनपुर स्थित गांव में दर्ज भूमि की नीलामी की जाएगी। इससे प्रदेश के निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
विज्ञापन
नीलामी में खरीदारी के लिए खरीदार को डिमांड ड्राफ्ट 10 प्रतिशत पैसे पहले जमा करना होगा। इसके लिए आगामी 6 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक तारीख निर्धारित की गई है, जिन्होंने समय तक पैसा जमा किया हो उसे ही इसमें शामिल किया जाएगा। इस दौरान जिन्होंने ने बोली जीती हो उसे तुरंत 25 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके 15 दिन बाद पूरे पैसे जमा करना होगा। नहीं करने पर खरीददार की ओर से दिए गए पैसे वापस नहीं होगा। वहीं दूसरे नंबर के खरीददार को चयनित किया जाएगा।
विज्ञापन
तहसीदार ने बताया कि तहसीलदार ने बताया कि अगर 15 दिन के भीतर पूरे पैसे राशि जमा नहीं की जाती है, तो जमा की गई 25 प्रतिशत राशि राजसात कर ली जाएगी। दूसरे क्रम के बोलीदार को खरीददार घोषित कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया बढ़ने वाली 50 हजार रुपए से कम नहीं होगी। सबसे ऊंची बोली बोलने वाले पहले और दूसरे खरीददारों को छोड़कर शेष व्यक्तियों की डिमांड ड्राफ्ट से जमा की गई पैसे वापस हो जाएगा।