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रायगढ़: जिला अदालत ने ओडिशा के पूर्व विधायक को सुनाई उम्रकैद की सजा, प्रेमिका और बेटी की थी बेरहमी से हत्या
Sat, 02 Apr 2022 06:22 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Sat, 02 Apr 2022 06:22 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिला कोर्ट ने बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पूर्व विधायक और उसके ड्राइवर को घटना के 4 साल बाद गिरफ्तार किया था।
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिला कोर्ट ने बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पूर्व विधायक को ये सजा प्रेमिका और उसकी बेटी की हत्या करने के मामले में दी है। दरअसल, ओडिशा के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय ने 6 साल पहले अपनी प्रेमिका ओर उसकी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पूर्व विधायक और उसके ड्राइवर को घटना के 4 साल बाद गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला
जानकारी के मुताबिक, ये घटना मई 2016 में सामने आई थी। तब पुलिस से चक्रधरनगर थाना के संबलपुरी गांव में मां शाकंम्बरी प्लांट के रास्ते पर एक महिला और एक बच्ची की लाश मिलने की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया था कि मृतक महिला की पहचान ओडिशा के बृजराजनगर की रहने वाली कल्पना दास श्रीवास्तव और बच्ची की पहचान 14 वर्षीय बबली श्रीवास्तव के रूप में हुई है। रिश्ते में दोनों मां-बेटी हैं।
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जांच में बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय का नाम आया सामने
इसके बाद पुलिस ने घटना को लेकर जांच तेज की तो बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय का नाम सामने आया। इसके बाद जब पूर्व विधायक से पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने टालमटोल की, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रेमिका उन पर शादी करने और पैसे देने का दबाव बना रही थी। जब वह ज्यादा ब्लैकमेल करने लगी तो तंग आकर शादी का झांसा लाकर रायगढ़ लाते समय रास्ते में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए अपने ड्राइवर से दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी ताकि यह लगे कि दोनों की मौत एक्सीडेंट में हुई है। इस बयान के बाद पुलिस ने उनके ड्राइवर बर्मन टोप्पो को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी फरवरी 2020 में बताई थी।
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अदालत ने अब सुनाया फैसला
इस मामले में रायगढ़ जिला अदालत में मामला चल रहा था, जिसमें अब जिला अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सबूत के अभावों में कोर्ट ने अनूप कुमार साय के ड्राइवर को बरी कर दिया है।