{"_id":"64e4b2157268ab058c043a55","slug":"fertilizer-and-pesticide-centers-collector-did-inspection-in-raipur-2023-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"रायपुर: नकली खाद बेचा तो खैर नहीं; उर्वरक और कीटनाशक केंद्रों पर पैनी नजर, कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रायपुर: नकली खाद बेचा तो खैर नहीं; उर्वरक और कीटनाशक केंद्रों पर पैनी नजर, कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण
Tue, 22 Aug 2023 06:33 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 22 Aug 2023 06:33 PM IST
सार
रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश में जिले के समस्त उर्वरक, कीटनाशी निरीक्षकों के कीटनाशी और उर्वरक केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। उर्वरक निरीक्षकों को खरीफ फसलों के लिए किसानों को खाद की कमी न हो इसका ध्यान रखने की कहा है।
विज्ञापन
उर्वरक और कीटनाशक केंद्रों कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने किया औचक निरक्षण
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राजधानी रायपुर में उर्वरक खाद और कीटनाशक दवाई बेचने वाले दुकान का निरीक्षण किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश में जिले के समस्त उर्वरक, कीटनाशी निरीक्षकों के कीटनाशी और उर्वरक केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। उर्वरक निरीक्षकों को खरीफ फसलों के लिए किसानों को खाद की कमी न हो इसका ध्यान रखने की कहा है। उर्वरक का व्यवसाय कर रहे थोक खुदरा विक्रेता एवं सेवा सहकारी समितियों में पीओएस मशीन स्टॉक और भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया जा रहा है।
विज्ञापन
रायपुर जिले के सभी उर्वरक और कीटनाशक केंद्रों को चेक किया जा रहा है। अमानक उर्वरक खाद और कीटनाशक दवाइयों बेचने के लिए रोका जा रहा है। केंद्र में अमानक पत्र जाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि डीएच खाद भंडार पारागांव, आरंग, मां अंबे कृषि संसार तिल्दा का निरीक्षण किया गया।
विज्ञापन
खाद भंडार में उर्वरक और कीटनाशक अमानक पाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 और उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 के खंड 5 और 35 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया। हर्ष कृषि केन्द्र सिलयारी, धरसीवा केंद्र पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया ।
विज्ञापन