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Raipur News: फेक वीडियो से बदनाम करने की धमकी, रायपुर में वकील से 50 हजार की उगाही का प्रयास, FIR दर्ज
Thu, 21 May 2026 03:53 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 21 May 2026 03:53 PM IST
सार
राजधानी रायपुर में एक वकील को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपए की मांग की।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी रायपुर में एक वकील को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपए की मांग की। मामले की शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता कृष्ण कुमार त्रिपाठी को 20 मई की शाम एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया था। कॉल बैक करने पर सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें एक वीडियो भेजने की बात कही। कुछ देर बाद दूसरे मोबाइल नंबर से उनके फोन पर कथित अश्लील वीडियो भेजा गया।
वीडियो भेजने के तुरंत बाद आरोपी ने दोबारा फोन कर पैसे की मांग शुरू कर दी। उसने धमकी दी कि रकम नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया, इंटरनेट और मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया जाएगा। वकील ने स्पष्ट कहा कि वीडियो से उनका कोई लेना-देना नहीं है और पैसे देने से इनकार कर दिया।
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इसके बाद आरोपी लगातार फोन कर दबाव बनाने लगा। खुद को परेशान होता देख पीड़ित ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(2) के तहत मामला दर्ज कर मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर ट्रेसिंग, कॉल डिटेल और लोकेशन के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में इसे साइबर एक्सटॉर्शन और डिजिटल ब्लैकमेलिंग का मामला माना जा रहा है।
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जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता कृष्ण कुमार त्रिपाठी को 20 मई की शाम एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया था। कॉल बैक करने पर सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें एक वीडियो भेजने की बात कही। कुछ देर बाद दूसरे मोबाइल नंबर से उनके फोन पर कथित अश्लील वीडियो भेजा गया।
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वीडियो भेजने के तुरंत बाद आरोपी ने दोबारा फोन कर पैसे की मांग शुरू कर दी। उसने धमकी दी कि रकम नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया, इंटरनेट और मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया जाएगा। वकील ने स्पष्ट कहा कि वीडियो से उनका कोई लेना-देना नहीं है और पैसे देने से इनकार कर दिया।
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इसके बाद आरोपी लगातार फोन कर दबाव बनाने लगा। खुद को परेशान होता देख पीड़ित ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(2) के तहत मामला दर्ज कर मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर ट्रेसिंग, कॉल डिटेल और लोकेशन के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में इसे साइबर एक्सटॉर्शन और डिजिटल ब्लैकमेलिंग का मामला माना जा रहा है।