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Chhattisgarh: गुटखा खिलाकर युवती से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 14 साल का सश्रम कारावास की सजा
Sun, 25 Dec 2022 01:13 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, छत्तीसगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, छत्तीसगढ़
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sun, 25 Dec 2022 01:13 PM IST
सार
मनेंद्रगढ़ जिले में अदालत ने दुष्कर्मी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों को राहत मिली। दोषी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और युवती से दुष्कर्म किया था।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मनेंद्रगढ़ जिले में अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों को राहत मिली। उन्होंने अदालत के फैसले को सही बताया है।
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दरअसल मामला 28 सितंबर 2019 का है। केल्हारी थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को आप बीती बताई। बताया कि आरोपी त्रिवेणी प्रसाद प्रजापति ने गुटखा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा का रहले वाला है।
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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने जांच रिपोर्ट व तथ्यों के आधार पर अदालत में चार्ज शीट फाइल की। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोप सही पाया। कोर्ट ने आरोपी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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