फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   district court sentenced rapist to 14 years in manendragrah

Chhattisgarh: गुटखा खिलाकर युवती से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 14 साल का सश्रम कारावास की सजा

Sun, 25 Dec 2022 01:13 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, छत्तीसगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, छत्तीसगढ़ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 25 Dec 2022 01:13 PM IST
सार

मनेंद्रगढ़ जिले में अदालत ने दुष्कर्मी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों को राहत मिली। दोषी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और युवती से दुष्कर्म किया था।

विज्ञापन
district court sentenced rapist to 14 years in manendragrah
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मनेंद्रगढ़ जिले में अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद पीड़िता के परिजनों को राहत मिली। उन्होंने अदालत के फैसले को सही बताया है।

विज्ञापन


दरअसल मामला 28 सितंबर 2019 का है। केल्हारी थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को आप बीती बताई। बताया कि आरोपी त्रिवेणी प्रसाद प्रजापति ने गुटखा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा का रहले वाला है। 
विज्ञापन


पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने जांच रिपोर्ट व तथ्यों के आधार पर अदालत में चार्ज शीट फाइल की। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोप सही पाया। कोर्ट ने आरोपी को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed