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CG: शराब के नशे में ट्रक लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा चालक, कोर्ट ने 12 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Mon, 13 May 2024 09:04 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: श्याम जी. Updated Mon, 13 May 2024 09:04 PM IST
सार

रायगढ़ में ट्रक को प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाने और शराब पीकर ट्रक चलाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
 

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court sentenced accused to fine of Rs 12 thousand In taking truck to restricted area in Raigarh
ट्रक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रायगढ़ जिला मुख्यालय में शराब के नशे में ट्रक लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे चालक पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उस पर 12 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

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जानकारी के अनुसार, 11 मई की दोपहर डेढ़ बजे भारी वाहन के लिए प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक ट्रक सीजी 04 एनजेड  7847 घुस गई थी। पेट्रोलिंग के दौरान डीएसपी ट्रैफिक रमेश कुमार चंद्रा मौके पर पहुंचे, जहां डीएसपी चंद्रा ने ट्रक और ड्राइवर को चेक किया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में पाया गया। इसके बाद डीएसपी ट्रैफिक द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन के प्रवेश के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। 
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जिस पर आज न्यायाधीश द्वारा ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार यादव (24) पुत्र नर्मदा प्रसाद यादव निवासी पाली हाल मुकाम मिनी बस्ती बिलासपुर को नशे में 12 हजार के अर्थदंड की सजा दी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किये गये ट्रक को वाहन स्वामी को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है।

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