छत्तीसगढ़: फर्जी प्रमाणपत्र मामले को लेकर अजित जोगी के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार
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फर्जी प्रमाणपत्र मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के पुत्र अमित जोगी की परेशानियां बढ़ने लगी है। मंगलवार सुबह अमित जोगी को उनके बिलासपुर निवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जोगी पर नागरिकता को लेकर गलत सूचना देने का आरोप है। पुलिस अमित जोगी को गैरोला लेकर जाएगी, जहां अदालत के सामने उनकी पेशी होगी।
Chhattisgarh: Police arrests Amit Jogi, son of former Chhattisgarh Chief Minister Ajit Jogi, from his residence in Bilaspur. More details awaited. pic.twitter.com/5e26dyDlBr
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— ANI (@ANI) September 3, 2019
एक दिन पहले बिलासपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा मरवाही के आदिवासियों ने सोमवार को अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।
वहीं, दूसरी ओर अमित जोगी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अगर गलत काम करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी तो होगी ही। देश में कानून सबसे लिए एक समान है। अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए ना कि अपने आप को कानून के आड़े लाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता समीरा पैकरा की शिकायत पर पुलिस ने जोगी को गिरफ्तार किया है।
वहीं, इस मामले को लेकर अमित जोगी के पिता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वह सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि उन्होंने न्यायपालिका की परवाह करना बंद कर दिया है। तीन महीने पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अमित जोगी के खिलाफ आरोप झूठे हैं।
Ajit Jogi,Former CM of Chhattisgarh on his son Amit Jogi's arrest: CM Bhupesh Baghel has lost his mental balance. He is so drunk with power that he has stopped caring about judiciary. Three months ago Chhattisgarh HC gave a decision that allegations against Amit Jogi are false. pic.twitter.com/PdK1V2xsxE
— ANI (@ANI) September 3, 2019
तीन फरवरी को मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की शिकायत मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा ने दर्ज कराया था।
दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार ने अमित जोगी ने अपने शपथपत्र में अपना जन्मस्थान गलत बताया था। जिस पर थाने में जोगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। चुनाव में हारने के बाद समीरा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अमित जोगी की जाति और जन्म तिथि को चुनौती दी थी।
जिस पर उच्च न्यायालय ने चार दिन पहले ही फैसला सुनाया था, जिसमें अदालत का कहना था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है, इसलिए अब इस याचिका को खारिज किया जाता है। इसके बाद समीरा गौरेला थाने पहुंची और उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने शिकायत में दर्ज कराया कि चुनाव के दौरान दिए अमित जोगी ने अपने शपथ पत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में गांव सारबहरा गौरेला में होना बताया है। जबकि जोगी का जन्म वर्ष 1977 में डगलास नामक स्थान टेक्सास, अमेरिका में हुआ था।