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Chhattisgarh: हाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद अलर्ट मोड पर कई जिलों की पुलिस, सख्त कार्रवाई के निर्देश

Wed, 12 Apr 2023 10:17 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर/बस्तर
अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर/बस्तर Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 12 Apr 2023 10:17 AM IST
सार

सोशल मीडिया के ग्रुपों में गलत खबर, विवादित पोस्ट, सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने,दो पक्षों में विवाद बढ़ाने, जातियों के मध्य वैमनस्तया फैलाने संबंधित पोस्ट किए जाने पर एडमिन दोषी होंगे।

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Chhattisgarh in the light of recent communal violence bastar kanker and other district police on alert mode
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला उत्तर बस्तर कांकेर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ में हाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद बस्तर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाकर समाज में सांप्रदायिक दंगे और दहशत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर बस्तर पुलिस ने देर रात एक आदेश जारी किया है। साथ ही पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए एक नंबर भी जारी किया है। जिसमें कॉल या वाट्सएप के माध्यम से कोई भी इस प्रकार के विषयों की जानकारी पुलिस को दे सकता है।

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सीएसपी विकास कुमार ने बताया की बस्तर पुलिस ने एहतियात के तौर पे आपत्तिजनक और भड़काने वाले मैसेज लोगो से सोशल मीडिया पर वायरल न करने का आग्रह किया है। एक छोटा सा भ्रामक पोस्ट शहर का माहौल खराब कर सकता है।
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जिसके लिए ये अलर्ट जारी किया गया है साथ ही ऐसे पोस्ट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी बस्तर पुलिस के कंट्रोल रूम के मोबाईल नम्बर व्हाट्सएप नंबर 9479194099 पर अनिवार्य रूप से देवें। यदि ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो ग्रुप एडमिन को भी उस पोस्ट के संबंध में जिम्मेदारी तय की जावेगी तथा उन पर भी विवादित पोस्ट को प्रसारित करने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति वाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मिडिया के माध्यम से भ्रामक व असत्य खबरें पोस्ट/ शेयर / फारवर्ड / कमेंट करता है, जिससे लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जावेगी। आम जानता से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर चल रही कुछ भ्रामक खबरों पर बिना सत्यापन के विश्वास ना करे और ना ही इसे फॉरवर्ड करें।

कांकेर पुलिस ने भी जारी किया निर्देश

सांप्रदायिक दंगे, भ्रम, दहशत फैलाने वाले पर कांकेर पुलिस सख्त हो गई है। कांकेर पुलिस प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सोशल साइट के ग्रुप एडमिनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

सोशल मीडिया के ग्रुपों में गलत खबर, विवादित पोस्ट, सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने,दो पक्षों में विवाद बढ़ाने, जातियों के मध्य वैमनस्यता फैलाने संबंधित पोस्ट किए जाने पर एडमिन दोषी होंगे। कांकेर पुलिस ने सोशल मीडिया में अनर्गल पोस्ट से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास के बाद ये निर्देश जारी किया है। वहीं अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके जेल भेजने की बात कही है। 

पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि लगातार शोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर में लगे कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। शांति समिति की बैठक में भी अपील किया गया है कि आपस में मिलजुल कर रहे, त्यौहारों को सद्भावना के साथ मनायें. पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर चौकसी बरती जा रही है तथा पेट्रोलिंग भी की जा रही है। किसी प्रकार की घटना हो तो पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना दी जाए।
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