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छत्तीसगढ़: दुर्ग जिले की अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई

Mon, 02 Aug 2021 03:50 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, रायपुर
एजेंसी, रायपुर Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 02 Aug 2021 03:50 AM IST
सार

  • आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) और 363 के तहत ठहराया दोषी 
  • अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया

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Chhattisgarh: Durg district court sentenced the convict of sexual harassment a three year old girl to remain in jail till death
court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने साल 2019 में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी 39 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक को मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

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विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सरिता दास ने शनिवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) और 363 के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अगस्त 2019 को दोषी पीड़िता को अपने ऑटो में बिठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने बच्ची को देखा और एंबुलेंस को फोन कर बुलाया।
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इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसके माता-पिता उसे घर ले गए। बाद में सच्चाई का पता चलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अक्तूबर 2019 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन ने बताया कि शनिवार को दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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