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छत्तीसगढ़: SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; 6 लाख से अधिक मृतक समेत 27 लाख से अधिक नाम कटे
Tue, 23 Dec 2025 11:21 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Tue, 23 Dec 2025 11:21 PM IST
सार
CG Draft voter list released under SIR: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है।
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ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
CG Draft voter list released under SIR: छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। यह चरण 4 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला था। इस वर्ष एसआईआर अभियान के दौरान कुल 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से एनरोलमेंट फॉर्म (EF) एकत्र किए गए है। वोटर लिस्ट से 6 लाख से अधिक मृतक समेत 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।
इसमें बताया गया है कि राज्य में 27 अक्टूबर तक 2,12,30,737 वोटर थे, जिनमें से 1,84,95,920 (लगभग 87 प्रतिशत) ने 18 दिसंबर को वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिये फॉर्म जमा किए। छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के नतीजों के अनुसार, 1,79,043 वोटर जो राज्य के कुल वोटरों का लगभग 1 प्रतिशत हैं। वे एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं।
घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि 6,42,234 वोटर (तीन प्रतिशत) की मौत हो गई थी, जबकि 19,13,540 वोटर (9 प्रतिशत) अपना पता बदल चुके थे या दिए गए पते पर मौजूद नहीं थे। सीईओ ऑफिस ने कहा कि बूथ-लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को ये (शिफ्ट हुए/गैर-मौजूद) वोटर नहीं मिले। उन्होंने गिनती के फॉर्म वापस नहीं किए क्योंकि वे पहले ही किसी दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वोटर बन चुके थे या वे (दिए गए पते पर) मौजूद नहीं थे।
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23 दिसंबर से 22 जनवरी तक जुड़वा सकते हैं नाम
प्रेसनोट के मुताबिक, 1,79,043 वोटर या कुल वोटरों का 1 प्रतिशत, कई बार रजिस्टर्ड पाए गए। "वोटर लिस्ट में कई जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए वोटरों का नाम सिर्फ एक जगह पर रखा जाएगा। हालांकि, इसमें कहा गया है कि (हटाने के मामले में) असली वोटरों को दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान वोटर लिस्ट में वापस जोड़ा जा सकता है, जो 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक लागू रहेगी।
लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
लोग वोटर बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम वेरिफाई करा सकते हैं। वहीं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक और सर्चेबल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है। मतदाता EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर), जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर के जरिए आसानी से अपना नाम पता सकते हैं। इसके अलावा पूरी सूची को डाउनलोड कर सकते हैं।
21 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट
नोटिस का अगला चरण, (जिसमें सुनवाई और वेरिफिकेशन शामिल है ) 23 दिसंबर को शुरू होगा और 14 फरवरी को खत्म होगा। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच अपनी जानकारी की जांच करें और किसी भी त्रुटि या अपवाद के लिए दावा-आपत्ति (Claim/Objection) दर्ज कराएँ।
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इसमें बताया गया है कि राज्य में 27 अक्टूबर तक 2,12,30,737 वोटर थे, जिनमें से 1,84,95,920 (लगभग 87 प्रतिशत) ने 18 दिसंबर को वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिये फॉर्म जमा किए। छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के नतीजों के अनुसार, 1,79,043 वोटर जो राज्य के कुल वोटरों का लगभग 1 प्रतिशत हैं। वे एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं।
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घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि 6,42,234 वोटर (तीन प्रतिशत) की मौत हो गई थी, जबकि 19,13,540 वोटर (9 प्रतिशत) अपना पता बदल चुके थे या दिए गए पते पर मौजूद नहीं थे। सीईओ ऑफिस ने कहा कि बूथ-लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को ये (शिफ्ट हुए/गैर-मौजूद) वोटर नहीं मिले। उन्होंने गिनती के फॉर्म वापस नहीं किए क्योंकि वे पहले ही किसी दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वोटर बन चुके थे या वे (दिए गए पते पर) मौजूद नहीं थे।
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23 दिसंबर से 22 जनवरी तक जुड़वा सकते हैं नाम
प्रेसनोट के मुताबिक, 1,79,043 वोटर या कुल वोटरों का 1 प्रतिशत, कई बार रजिस्टर्ड पाए गए। "वोटर लिस्ट में कई जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए वोटरों का नाम सिर्फ एक जगह पर रखा जाएगा। हालांकि, इसमें कहा गया है कि (हटाने के मामले में) असली वोटरों को दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान वोटर लिस्ट में वापस जोड़ा जा सकता है, जो 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक लागू रहेगी।
लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
लोग वोटर बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम वेरिफाई करा सकते हैं। वहीं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक और सर्चेबल फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है। मतदाता EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर), जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर के जरिए आसानी से अपना नाम पता सकते हैं। इसके अलावा पूरी सूची को डाउनलोड कर सकते हैं।
21 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट
नोटिस का अगला चरण, (जिसमें सुनवाई और वेरिफिकेशन शामिल है ) 23 दिसंबर को शुरू होगा और 14 फरवरी को खत्म होगा। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच अपनी जानकारी की जांच करें और किसी भी त्रुटि या अपवाद के लिए दावा-आपत्ति (Claim/Objection) दर्ज कराएँ।