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छत्तीसगढ़: गौ हत्या के आरोप में 10 गिरफ्तार, नाबालिग लड़की भी हिरासत में; नवरात्रि के बीच पुलिस की कार्रवाई

Sat, 17 Oct 2026 10:27 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजनांदगांव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजनांदगांव Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 17 Oct 2026 10:27 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दो गायों की कथित हत्या कर मांस बेचने के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई।

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Chhattisgarh: 10 arrested on charges of cow slaughter; police take action during Navratri
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दो गायों की कथित तौर पर हत्या कर उनका मांस बेचने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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एक अधिकारी ने बताया कि 12 अक्तूबर को गौरीनगर में निर्माणाधीन पुल के पास गाय का कटा हुआ सिर मिला था। इसके दो दिन बाद उसी इलाके के शीतला तालाब में एक और गाय का सिर मिला। शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता और नवरात्रि पर्व को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और जांच शुरू की गई। मामले की जांच के लिए चिखली थाना और साइबर सेल की टीमें गठित की गईं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें कुछ लोग आवारा मवेशियों को अपने घर ले जाते दिखाई दिए।

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जांच के दौरान गौरीनगर निवासी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा (39), उसकी पत्नी और बेटी की पहचान हुई। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, अब्दुल अलीम ने कथित तौर पर पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी, 17 वर्षीय बेटी और अन्य लोगों की मदद से गायों को काटा और उनका मांस बेचा।

पुलिस ने अब्दुल अलीम, उसकी पत्नी अंजुम बेगम (35), सलमान खान (19), मोहम्मद साकिर खान (20), मोइन गौरी (35), आरिफ कुरैशी (39), सलीम अख्तर (42), सैयद नदीम (38), मोहम्मद सिराज (46) और मोहम्मद तौहीद (28) को गिरफ्तार किया है। वहीं, नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 325 (किसी पशु को मारकर या अपंग बनाकर नुकसान पहुंचाना), 238 (साक्ष्य मिटाना) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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