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CG: अब इस तारीख तक नवीनीकरण करा सकेंगे पंजीकृत निर्माण श्रमिक, बच्चों को मिलेगी फ्री में कोचिंग, जानें कैसे

Fri, 02 Aug 2024 01:03 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Fri, 02 Aug 2024 01:03 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये हैं, वो अब 31 दिसंबर 2024 तक नवीनीकरण करा सकते हैं। 
 

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CG news: registered construction workers can get renewal till this date, know here Details
बैठक लेते श्रम मंत्री लखनलाल देवांग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये हैं, वो अब 31 दिसंबर 2024 तक नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोंचिग सहायता योजना के तहत ऑफलाइन कोंचिग के साथ-साथ जो बच्चे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के लिये ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग करना चाहते हैं, उन्हें निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था की जायेगी। ये सभी फैसले श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता हुई बैठक में लिए गये। 

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बैठक में निर्माण श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों का अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यों पर उनके कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न सामग्री मुलक योजना जैसे सायकल, सिलाई मशीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना के तहत दिये जाने वाले लाभांवित राशि पूर्व में सीएसआईडीसी के निर्धारित सामग्री मूल्य के दर पर दिये जाने वाली राशि सी.एस.आई.डी.सी. की निर्धारित दर 31 जुलाई 2024 को समाप्त होने कारण मंडल में संचालित सायकल, सिलाई मषीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना योजनाओं में लाभांवित राशि एकमुश्त निर्धारण किया जाकर योजना में राशि दिये जाने का प्रावधान करते हुए निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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