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CG Loksabha Election 2024: दूसरे चरण चुनाव के लिए आज शाम से थम जाएगा चुनावी शोरगुल
Wed, 24 Apr 2024 11:37 AM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर/ कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर/ कबीरधाम
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 24 Apr 2024 11:37 AM IST
सार
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज बुधवार शाम छह बजे तक चुनावी शोरगुल थम जाएगा। दूसरे चरण में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके लिए आज शाम से प्रचार-प्रसार थम जाएगा।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार-प्रचार 48 घंटे पहले बुधवार को शाम छह बजे तक थम जाएगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध रहेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षक, अधिकृत अधिकारी, पुलिस अधिकारी को छोड़कर मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस आदि की अनुमति नहीं होगी।
कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के आसपास शस्त्र धारण नहीं किया जाएगा। एक प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें एक वाहन प्रत्याशी, एक वाहन एजेन्ट और एक वाहन प्रत्याशी के कार्यकर्ता के लिए रहेगा। एक वाहन में अधिकतम पांच व्यक्ति की ही अनुमति होगी। यदि प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, तो प्रत्याशी की वाहन को अन्य व्यक्ति उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
अन्य नेताओं को किसी भी प्रकार की वाहन की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन की उपयोग सिर्फ वाहन मालिक ही करेंगे। निर्वाचन में उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को लाने और ले जाने के लिए निजी वाहन की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन का उपयोग वाहन मालिक की ओर से स्वयं या परिवार को मतदान केन्द्र ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन 200 मीटर की परिधि में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान के अंतिम 48 घंटों के दौरान सरकारी शराब दुकान बंद रहेंगी। कबीरधाम जिला राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। 26 अप्रैल को जिले के सभी मतदान केंद्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है।
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कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के आसपास शस्त्र धारण नहीं किया जाएगा। एक प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें एक वाहन प्रत्याशी, एक वाहन एजेन्ट और एक वाहन प्रत्याशी के कार्यकर्ता के लिए रहेगा। एक वाहन में अधिकतम पांच व्यक्ति की ही अनुमति होगी। यदि प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, तो प्रत्याशी की वाहन को अन्य व्यक्ति उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
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अन्य नेताओं को किसी भी प्रकार की वाहन की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन की उपयोग सिर्फ वाहन मालिक ही करेंगे। निर्वाचन में उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को लाने और ले जाने के लिए निजी वाहन की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन का उपयोग वाहन मालिक की ओर से स्वयं या परिवार को मतदान केन्द्र ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन 200 मीटर की परिधि में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान के अंतिम 48 घंटों के दौरान सरकारी शराब दुकान बंद रहेंगी। कबीरधाम जिला राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। 26 अप्रैल को जिले के सभी मतदान केंद्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है।
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