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CG Coal Scam: निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज, 'ईओडब्ल्यू ने बंद किया जेल से बाहर आने का रास्ता'

Wed, 10 Jul 2024 07:41 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 10 Jul 2024 07:41 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटला केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है।

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CG Coal Scam: Suspended IAS Ranu Sahu's bail plea rejected, 'EOW closed his way out of jail'
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटला केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज बुधवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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इससे पहले स्पेशल कोर्ट में जमानत आवेदन और प्रोडक्शन वारंट पर लेकर ईओडब्ल्यू और बचाव पक्ष में बहस हुई थी। इस पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। बचाव के वकील ने कहा कि उनके पक्षकारों को परेशान करने ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि ईडी द्वारा दर्ज मामले में दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के उपसंचालक मिथलेश वर्मा ने कहा कि कि शराब घोटाले में एफआईआर केस में आय से अधिक संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है।
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मामले में ईओडब्ल्यू ने बताया कि रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया द्वारा अपनी आय से कई गुना चल-अचल संपत्तियां क्रय किए हैं। ऐसे में ईओडब्ल्यू ने जमानत को लेकर विरोध किया है। साथ ही जमानत याचिक ख़ारिज करने की मांग की। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू के जमानत और कारोबारी दीपेश टांक प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट ने एक दिन के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोयला घोटाले में जेल बंद दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत के बाद मंगलवार शाम रिहा कर दिया गया था। दीपेश को सात अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। 

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