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CG Coal Scam: जेल में बंद सौम्या चौरसिया को नहीं मिली जमानत, रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने खारिज की याचिका
Thu, 27 Jun 2024 09:43 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 27 Jun 2024 09:43 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के बहुतचर्चित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के बहुतचर्चित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। गुरुवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सौम्या की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। मामले में गिरफ्तार आरोपी हेमंत और चंद्रप्रकाश जायसवाल की पुलिस रिमांड एक जुलाई तक बढ़ा दी है।
रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सौम्या चौरसिया की बेटी की बीमारी का हवाला दिया। वकील ने बताया कि सौम्या की चार साल की बेटी है। सही तरीके से देखभाल नहीं होने से उसकी तबीयत खराब रहती है। कोर्ट में बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश की गई। इस दौरान वकील ने ईओडब्ल्यू के रिमांड पत्र का हवाला दिया।
वकील ने बताया कि पिछली रिमांड के दौरान ईओडब्ल्यू ने अपने पत्र में अभियुक्त को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई है। वकील ने दलील दी कि ईडी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कहीं भी पद के दुरुपयोग का सबूत नहीं मिला है। सौम्या चौरसिया को जमानत मिलनी चाहिए। इन दलीलों को कोर्ट ने मना करते हुए सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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मामले में कोर्ट में लगभग एक घंटे तक बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने शाम को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस डायरी के मुताबिक इस आर्थिक गड़बड़ी में सौम्या चौरसिया की पूरी संलिप्तता नजर आ रही है। 25 रुपए लेवी का लाभ लेने की आशंका जताई है। इस पर कोर्ट ने निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सौम्या चौरसिया की बेटी की बीमारी का हवाला दिया। वकील ने बताया कि सौम्या की चार साल की बेटी है। सही तरीके से देखभाल नहीं होने से उसकी तबीयत खराब रहती है। कोर्ट में बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश की गई। इस दौरान वकील ने ईओडब्ल्यू के रिमांड पत्र का हवाला दिया।
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वकील ने बताया कि पिछली रिमांड के दौरान ईओडब्ल्यू ने अपने पत्र में अभियुक्त को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई है। वकील ने दलील दी कि ईडी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कहीं भी पद के दुरुपयोग का सबूत नहीं मिला है। सौम्या चौरसिया को जमानत मिलनी चाहिए। इन दलीलों को कोर्ट ने मना करते हुए सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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मामले में कोर्ट में लगभग एक घंटे तक बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने शाम को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस डायरी के मुताबिक इस आर्थिक गड़बड़ी में सौम्या चौरसिया की पूरी संलिप्तता नजर आ रही है। 25 रुपए लेवी का लाभ लेने की आशंका जताई है। इस पर कोर्ट ने निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।