फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur High Court reinstated councilor Saroj Jaiswal to his post

Bilaspur: पार्षद सरोज जायसवाल को कोर्ट से मिली राहत, पद पर बने रहेंगे; इस वजह से हटाया गया था

Thu, 19 Oct 2023 07:34 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: श्याम जी. Updated Thu, 19 Oct 2023 07:34 PM IST
सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पांडातराई के वार्ड-6 के पार्षद सरोज जायसवाल को दोबारा उनके पद पर बहाल कर दिया है। कलेक्टर ने अयोग्य घोषित करते हुए सरोज को पार्षद पद से हटा दिए थे।

विज्ञापन
Bilaspur High Court reinstated councilor Saroj Jaiswal to his post
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पांडातराई के वार्ड-6 के पार्षद सरोज जायसवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें पार्षद पद पर दोबारा बहाल कर दिया गया है। कुछ महीने पहले नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सरोज को पार्षद पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। कलेक्टर के फैसले के खिलाफ सरोज जायसवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

विज्ञापन


बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरोज को दोबारा पार्षद पद पर बहाल करने का फैसला दिया है। इधर, उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने वाला है। सरोज के पार्षद पद पर बहाली से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी पार्षद एकमत हो गए हैं।  नगर पंचायत अध्यक्ष ने कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरोज नगर पंचायत की आम सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। लगातार छह बैठकों में अनुपस्थित रहने का हवाला देकर सरोज को पार्षद पद के लिए अयोग्य बताया था। इस पर कलेक्टर ने अयोग्य घोषित करते हुए सरोज को पार्षद पद से हटा दिए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed