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Bilaspur: पार्षद सरोज जायसवाल को कोर्ट से मिली राहत, पद पर बने रहेंगे; इस वजह से हटाया गया था
Thu, 19 Oct 2023 07:34 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 19 Oct 2023 07:34 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पांडातराई के वार्ड-6 के पार्षद सरोज जायसवाल को दोबारा उनके पद पर बहाल कर दिया है। कलेक्टर ने अयोग्य घोषित करते हुए सरोज को पार्षद पद से हटा दिए थे।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पांडातराई के वार्ड-6 के पार्षद सरोज जायसवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें पार्षद पद पर दोबारा बहाल कर दिया गया है। कुछ महीने पहले नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सरोज को पार्षद पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। कलेक्टर के फैसले के खिलाफ सरोज जायसवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरोज को दोबारा पार्षद पद पर बहाल करने का फैसला दिया है। इधर, उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने वाला है। सरोज के पार्षद पद पर बहाली से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी पार्षद एकमत हो गए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरोज नगर पंचायत की आम सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। लगातार छह बैठकों में अनुपस्थित रहने का हवाला देकर सरोज को पार्षद पद के लिए अयोग्य बताया था। इस पर कलेक्टर ने अयोग्य घोषित करते हुए सरोज को पार्षद पद से हटा दिए थे।
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