Bilaspur: सुकमा में भालू के साथ क्रूरता के मामले का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पीसीसीएफ से मांगा जवाब
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 16 Apr 2025 05:39 PM IST
सार
सुकमा जिले में भालू के साथ क्रूरता, जबड़े पंजे तोड़कर मारने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पीसीसीएफ को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों भालू के साथ क्रूरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
विज्ञापन
बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला