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Bilaspur: 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को राहत
Mon, 03 Mar 2025 07:31 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 03 Mar 2025 07:31 PM IST
सार
5वीं और 8वीं बोर्ड की होने वाली परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को बाहर कर दिया है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
5वीं और 8वीं बोर्ड की होने वाली परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को बाहर कर दिया है। यानि निजी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं राज्य सरकार नहीं लेगी। हालांकि, निजी स्कूलों के लिए कोर्ट ने कहा है कि जिन स्कूलों की परीक्षा को लेकर तैयारी है वे परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।
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कोर्ट ने कहा है कि, यह आदेश केवल निजी स्कूलों पर ही लागू होगा और वह भी केवल इसी सत्र के लिए। यानि राज्य में मौजूद सरकारी स्कूलों के छात्रों को एग्जाम देना होगा। बता दें कि, अभिभावक संघ और निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है।
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